
आरोपों से जुड़े साक्ष्य पेश करने की तैयारी
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित कोयला घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इससे पहले, रानू साहू की जमानत याचिका निचली अदालत द्वारा भी खारिज की जा चुकी थी।
570 करोड़ रुपये की अवैध वसूली का आरोप
इस मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी ने 570 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध वसूली की है। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने आरोपों को निराधार बताया, लेकिन ईडी ने अदालत में और साक्ष्य प्रस्तुत करने का दावा किया है, जिससे इस मामले की जटिलता बढ़ गई है।
भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोप
ईडी और EOW ने रानू साहू, सौम्या चौरसिया और समीर बिश्नोई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत मामले दर्ज किए हैं। ईडी का कहना है कि कोयला परिचालन और परमिट प्रक्रिया में गड़बड़ी के जरिए राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की गई। अब तक इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।
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